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त्योहारी सीजन में फुटपाथ और सड़क किनारे कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि नवरात्रि, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर, कुम्हार और छोटे कारोबारियों को बिना उचित वजह के न हटाया जाए। आयोग ने कहा है कि अगर सुरक्षा, ट्रैफिक या किसी अन्य जरूरी कारण से उन्हें हटाना पड़े, तो पहले उनके लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था की जाए।
NHRC ने सामान की मनमानी जब्ती और छोटे कारोबारियों के खिलाफ बिना जरूरत कार्रवाई से बचने की भी बात कही है। मध्य प्रदेश में इसका असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों में देखने को मिल सकता है, जहां त्योहारों के दौरान सड़क किनारे और बाजारों के आसपास बड़ी संख्या में छोटे विक्रेता कारोबार करते हैं। भोपाल के न्यू मार्केट, दस नंबर मार्केट और पुराने शहर के कई इलाकों में भी बड़ी संख्या में फुटपाथ कारोबारी त्योहारों के समय दुकानें लगाते हैं।
हालांकि, इन निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि वेंडर्स को कहीं भी दुकान लगाने की छूट मिल गई है। सार्वजनिक रास्तों, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और स्थानीय नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। NHRC ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से इस संबंध में तय समय सीमा में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग का उद्देश्य त्योहारों के दौरान छोटे कारोबारियों की आजीविका और अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ शहरों में सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना है।
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