राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, तीन हफ्ते में सरेंडर का आदेश
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इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार की अपील स्वीकार करते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी और तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सोनम को पहले मेघालय हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता और ट्रायल की प्रक्रिया को देखते हुए आरोपी का न्यायिक हिरासत में रहना उचित होगा।

 

इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोनम रघुवंशी के सामने दो विकल्प रखे थे—या तो वह मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने तक स्वयं सरेंडर करे, या फिर अदालत मामले के गुण-दोष पर फैसला सुनाए। अंततः अदालत ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए सरेंडर का आदेश जारी कर दिया। मामले में राजा रघुवंशी के परिजनों ने लगातार आशंका जताई थी कि जमानत पर रहने से आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकती है। अब इस आदेश के बाद सोनम को तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

Priyanshi Chaturvedi 23 July 2026

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