तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से इनकार, CBSE से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है। हालांकि, नीति को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर केंद्र सरकार और CBSE से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

 

नई नीति के तहत 2026-27 सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़ना अनिवार्य किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, किताबें और आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, CBSE ने कुछ राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इस वर्ष कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा और जिन छात्रों ने पहले से विदेशी भाषाएं चुनी हैं, वे उन्हें जारी रख सकेंगे, लेकिन साथ में एक भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा।

Priyanshi Chaturvedi 15 July 2026

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