Patrakar Priyanshi Chaturvedi
भोपाल के बड़ा तालाब के कैचमेंट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है, लेकिन पर्यावरण विभाग के एक नए आदेश ने इस अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अपने अलग-अलग आदेशों में कैचमेंट क्षेत्र से सभी अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे, जबकि पर्यावरण विभाग ने प्रशासन को केवल वर्ष 2022 के बाद हुए निर्माण और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इसके चलते चिन्हित 347 अतिक्रमणों में से केवल 117 निर्माणों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि 2022 से पहले बने बड़े और कथित रसूखदारों के निर्माण फिलहाल कार्रवाई से बाहर हैं।
याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने आरोप लगाया है कि प्रशासन NGT के स्पष्ट निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि ट्रिब्यूनल ने सभी अवैध कब्जे हटाने और कार्रवाई के दौरान उन्हें मौके पर शामिल करने का भी आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इस मामले में NGT के समक्ष अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन को 9 जुलाई को NGT में नई एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करनी है, जिसमें अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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