मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC बिल पारित: तीन तलाक पर लगेगी रोक; लिव-इन के नियम होंगे सख्त
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मध्यप्रदेश विधानसभा में 'समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026' ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह राज्य में कानून के रूप में लागू होगा। इस कानून के लागू होने से प्रदेश में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए कहा कि इससे बहुविवाह, तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा तथा महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक मिलेगा।

विधेयक के नए नियमों के तहत राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति धोखा देकर या निर्धारित आयु वर्ग का उल्लंघन कर लिव-इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कानून 'एक देश, एक विधान' के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेगा और प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय की नई मिसाल कायम करेगा।

Priyanshi Chaturvedi 22 July 2026

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