नितेश राणे को 1 महीने की सजा: इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने का मामला
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नितेश राणा  को सिंधदुर्ग की अदालत ने 2019 के एक मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला मुंबई-गोवा हाईवे पर नेशनल हाइवेज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने से जुड़ा है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाते हुए राणे को हाईकोर्ट में अपील करने का समय भी दिया है, जबकि इस मामले में अन्य 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

 

घटना 4 जुलाई 2019 की है, जब राणे ने हाईवे के खराब काम का निरीक्षण करने के लिए इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को बुलाया था। सड़क की हालत और जलभराव से नाराज होकर राणे और उनके समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ फेंका और उन्हें कीचड़ भरे पानी में चलने के लिए मजबूर किया। उस समय राणे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, लेकिन अब वे भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं।

 

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जनप्रतिनिधियों को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और किसी सरकारी कर्मचारी का सार्वजनिक अपमान करना सत्ता का दुरुपयोग है। कोर्ट ने राणे को IPC की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में राहत दी गई।

 

Priyanshi Chaturvedi 28 April 2026

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