दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमयानी पुरी से जुड़े झूठे कंटेंट हटाने का आदेश दिया
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केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमयानी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए गए झूठे और मानहानिकारक कंटेंट को हटाने और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। इस सामग्री में उन्हें अमेरिकी दोषसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जोड़ने का आरोप लगाया गया था।

 

न्यायमूर्ति मीनी पुष्करण की एकल पीठ ने हिमयानी पुरी को अंतरिम राहत दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे भारत में इस तरह की मानहानिकारक और झूठी सामग्री को ब्लॉक या हटा दें। अदालत ने माना कि यह स्पष्ट रूप से मानहानि का मामला है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल इसे वैश्विक स्तर पर हटाने का आदेश नहीं दिया है।

 

हिमयानी पुरी की याचिका में दावा किया गया कि 22 फरवरी से एक समन्वित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें एपस्टीन के साथ वित्तीय, व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों का झूठा आरोप लगाया गया। याचिका में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और वैश्विक स्तर पर कंटेंट हटाने के आदेश की मांग की गई है। हिमयानी पुरी ने अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा।

Priyanshi Chaturvedi 17 March 2026

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