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दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को प्रदर्शन के बाद शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का निजी बॉन्ड भरने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में एक जमानतदार के साथ बॉन्ड भरने और 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस 17 अक्टूबर की तारीख का है, जिसे नई दिल्ली जिला पुलिस ने 18 अक्टूबर को जारी किया। नेहा बोरा ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और नोटिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
AISA का आरोप है कि पुलिस का नोटिस अस्पष्ट और तथ्यों के लिहाज से गलत है। संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन बताया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं। संगठन की कानूनी टीम हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग करने की तैयारी में है। वकील स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होकर हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने की जानकारी देंगे। मामले की पृष्ठभूमि 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुए ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से जुड़ी है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी।
नेहा बोरा प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थीं, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया था। अगली सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। AISA का आरोप है कि हिरासत के दौरान उन्हें कई जगह ले जाया गया और वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। रिहाई के बाद नेहा ने पुलिस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा था कि लोकतंत्र और संविधान के लिए आवाज उठाना अपराध नहीं है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था।
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