Patrakar Priyanshi Chaturvedi
मध्य प्रदेश में बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित नई नीति के तहत ई-चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को 60 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में चालान नहीं भरने पर वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लगातार नियम तोड़ने वालों की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करना है। प्रदेश में 2023 में करीब 90 हजार, 2024 में 13 लाख और 2025 में 18 लाख से अधिक ई-चालान जारी हुए, लेकिन इसके बावजूद नियम उल्लंघन की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई।
प्रस्तावित नीति के तहत 60 दिन की समय-सीमा पूरी होने के बाद नोटिस जारी करने, वाहन के दस्तावेजों, फिटनेस और परमिट पर रोक लगाने तथा गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई-चालान व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब भुगतान की नियमित निगरानी, लंबित चालानों की स्वतः पहचान और बार-बार नियम तोड़ने वालों की अलग श्रेणी बनाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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