ट्रेन रद्द होने पर मिलेगा पूरा टिकट रिफंड, रेलवे ने बताई प्रक्रिया
मानसून के दौरान बाढ़, जलभराव या भारी बारिश जैसी परिस्थितियों में यदि रेलवे किसी ट्रेन को पूरी तरह रद्द करता है, तो यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस मिलेगा। रेलवे के नियमों के अनुसार, आईआरसीटीसी से बुक किए गए ई-टिकट का रिफंड स्वतः उसी बैंक खाते या भुगतान माध्यम में भेज दिया जाता है, जिससे टिकट बुक किया गया था। इस स्थिति में कोई कैंसिलेशन शुल्क नहीं काटा जाता और यात्रियों को अलग से टीडीआर (TDR) दाखिल करने की भी आवश्यकता नहीं होती।
वहीं, पीआरएस काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित रेलवे आरक्षण काउंटर पर जाकर रिफंड का दावा करना होगा। यदि तय समय के बाद भी रिफंड नहीं मिलता है, तो यात्री रेल मदद (Rail Madad) पोर्टल, आईआरसीटीसी ग्राहक सहायता केंद्र या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन रद्द होने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर समय पर रिफंड का दावा करें।