नौकरी बदली है तो ITR भरते समय न करें ये 5 गलतियां, वरना मिल सकता है टैक्स नोटिस
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अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नौकरी बदली है, तो इस बार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, एक से अधिक कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सभी नियोक्ताओं से मिले Form 16 को एक साथ जोड़कर कुल आय दिखानी चाहिए। केवल आखिरी कंपनी के Form 16 के आधार पर ITR भरने से आय कम दिखाई जा सकती है, जिससे टैक्स की गणना गलत हो सकती है। इसके अलावा Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) में दर्ज TDS का मिलान जरूर करें, ताकि आयकर विभाग के रिकॉर्ड और आपकी रिटर्न में कोई अंतर न रहे।

 

नौकरी बदलने के बाद Form 12B जमा करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस फॉर्म के जरिए नई कंपनी को पिछली नौकरी की सैलरी और कटे हुए TDS की जानकारी मिलती है। यदि यह जानकारी साझा नहीं की गई, तो नया नियोक्ता कम TDS काट सकता है और ITR दाखिल करते समय आपको अतिरिक्त टैक्स के साथ ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। साथ ही, वेतन, टैक्स छूट (Exemptions), निवेश और कटौतियों (Deductions) का सही विवरण भरें। सभी दस्तावेजों का मिलान करने के बाद ही रिटर्न दाखिल करें, ताकि रिफंड में देरी, अतिरिक्त टैक्स या आयकर विभाग के नोटिस जैसी परेशानियों से बचा जा सके।

Priyanshi Chaturvedi 11 July 2026

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