12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेंगी
केंद्र सरकार ने 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल युक्त दवाओं की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतलों वाली ऐसी दवाएं अब केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदी और बेची जा सकेंगी। सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन किया है। साथ ही मेडिकल स्टोर्स को इन दवाओं की बिक्री का अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना होगा और उसे तीन साल तक सुरक्षित रखना होगा।
सरकार का कहना है कि कई कफ सिरप और टॉनिक में अल्कोहल की मात्रा अधिक होने के कारण उनका नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था। इसी पर रोक लगाने और दवाओं की बिक्री की निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। इससे पहले सरकार कफ सिरप को उन दवाओं की सूची से भी हटा चुकी है, जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा जा सकता था।