Patrakar Priyanshi Chaturvedi
धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। अदालत ने अंतरिम व्यवस्था के तहत निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच परिसर से सटी एक अलग खुली जगह पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव नहीं करने का आदेश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी सवाल उठाए, जिसमें लंदन संग्रहालय से देवी सरस्वती की प्रतिमा वापस लाने का उल्लेख किया गया था। अदालत ने कहा कि वह पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया और हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के धार्मिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम व्यवस्थाएं कर चुका है और अब अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया है।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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