भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जारी किया नोटिस
धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत मुस्लिम पक्ष की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही है, जिनमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें 11वीं सदी के इस विवादित परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए परिसर से सटी एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आदेश दिया कि शीर्ष अदालत की अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा।