CJP प्रदर्शन पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई
 Mumbai Police action on CJP protest

 

मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आयोजकों और करीब 500 समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन गेट नंबर 6 के पास मीनाताई ठाकरे स्मारक के सामने हुआ था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे, नारे लगाए गए और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का भी आरोप है। पुलिस का कहना है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई और आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

FIR में CJP से जुड़े अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरव दास, अजिंक्य शिंदे, प्रणय अहिरे, आफरीन नवाज, सौम्या कोरडे, अंकित भारद्वाज, विजय मलंगी और योगेश इंगले समेत करीब 500 अज्ञात समर्थकों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2) और 223 के साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1), 37(3) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़क पर जमावड़ा और बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक के इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की गई है।

मामले पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि उनके खिलाफ और मामले दर्ज किए जाएं, लेकिन वे लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए CJP को पहले अनुमति नहीं दी गई थी और शिवाजी पार्क में खेलों के अलावा अन्य गतिविधियों को लेकर भी प्रतिबंध हैं। पुलिस ने संगठन को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान सुझाया था, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। BMC से भी प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।

 

Dakhal News 3 October 2026

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