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उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग के सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाही मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कमेटी ने सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट के फैसले के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम आगे जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से भी संबंधित हिस्से को हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उज्जैन नगर निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पूरी मस्जिद को हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को ही हटाने की बात है। डबल बेंच ने कमेटी की अपील पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रशासन को सड़क चौड़ीकरण की निर्धारित प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे कंठाल-गोपाल मंदिर मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण में आ रहे हिस्से को हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है।
वहीं, मामले को लेकर उज्जैन शहर काजी खलीक-उर-रहमान ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके चलते लोगों को मौके पर पहुंचने की जरूरत हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें और बिना जरूरत मौके पर पहुंचकर भीड़ न बढ़ाएं।
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