भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर मिलेगी 20% छूट
भोपाल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ द डे (Time of Day) टैरिफ के तहत नए नियम लागू किए गए हैं। अब घरेलू और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली उपयोग करने पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। वहीं, पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिलने वाली छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इस अवधि में अब सामान्य बिजली दरें ही लागू रहेंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव और उपभोक्ताओं की आपत्तियों पर विचार करने के बाद यह व्यवस्था लागू की है।
नए प्रावधानों के तहत अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम तय किए गए हैं। स्ट्रीट लाइट उपभोक्ताओं को सुबह 6 से 9 बजे और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बिजली उपयोग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा, जबकि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें भी 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आयोग का उद्देश्य दिन के समय बिजली खपत को बढ़ावा देना और लोड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।
इसके साथ ही बिजली बिलों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए नया सुरक्षा प्रावधान भी लागू किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता का बिल पिछले छह महीनों के औसत से पांच गुना अधिक बनता है, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर स्वतः उसे 'रेड अलर्ट' के साथ रोक देगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर मीटर और बिल की जांच कर त्रुटि का निराकरण करना होगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को गलत या अत्यधिक बिजली बिल मिलने की स्थिति में राहत मिलने की उम्मीद है।